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Jan 29, 2020

रेलवे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से नहीं कराए क्लर्क का काम

रेलवे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से नहीं कराए क्लर्क का काम

रेलवे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से नहीं कराए क्लर्क का काम

कोटा। न्यूज. रेलवे अधिकारी अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (क्लास-डी स्टाफ) से क्लर्क का काम नहीं करा सकेंगे। कर्मचारियों से उनका मूल काम ही कराया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड द्वारा मंगलवार को इसके आदेश जारी किए गए हैं।

बोर्ड ने विजिलेंस रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किया है। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कुछ अधिकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जबरल क्लर्क का काम करवा रहे हैं। जब कि बाबू खाली बैठे रहते हैं। इससे एक तरफ चतुर्थ श्रेणी काम प्रभावित रहा है, वहीं दूसरी और बाबू मुफ्त में वेतन उठा रहे हैं। रिपोर्ट में कई जगह गैंगमैन, प्वाइंट मैन तथा ट्रैक मैन आदि से भी वेतन-भत्तों के बिल, छुट्टी संबंधी एप्लीकेशन और हिसाब-किताब सहित अन्य काम कराने का भी जिक्र है। बोर्ड ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

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