अग्रदाय राशि (Imprest Cash) एवं Station Imprest - Indian Railways – नियम, प्रावधान एवं प्रक्रिया
1. अग्रदाय राशि (Imprest) की परिभाषा
Indian Railways Finance Code, Volume-I के Para 1050 के अनुसार, Imprest एक निश्चित राशि का Standing Advance है, जो किसी व्यक्ति के पास निर्धारित प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिए रखा जाता है।
अर्थात् Imprest ऐसी स्थायी अग्रिम राशि है जिसे किसी अधिकृत अधिकारी/पर्यवेक्षक के disposal पर रखा जाता है, ताकि निर्धारित छोटे, आकस्मिक अथवा तत्काल आवश्यक व्यय बिना अनावश्यक विलम्ब के किए जा सकें।
Imprest को सामान्य Cash Balance या किसी भी प्रकार के अनियंत्रित खर्च के लिए उपलब्ध राशि नहीं माना जाता। इसका उपयोग केवल निर्धारित नियमों, स्वीकृति तथा delegated powers के अंतर्गत ही किया जा सकता है।
संदर्भ: Indian Railways Finance Code, Vol. I, Para 1050–1055.